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Sonbhadra News: लड़की से छेड़छाड़ और परिजनों से मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश का बड़ा फैसला, 10 अभियुक्तों को 4 वर्ष कैद.

Story By: अनुज जायसवाल, ब्यूरों सोनभद्र।

सोनभद्र।

विंढमगंज के बैरखड़ गांव में लड़की से छेड़छाड़ और परिजनों से मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दस अभियुक्तों को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने वर्ष 2018 जुलाई में विंढ़मगंज के बैरखड़ गांव में पीड़िता से छेड़छाड़ और शिकायत करने पहुंचे परिजनों से मारपीट के मामले में 10 अभियुक्तों के खिलाफ 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में विंढमगंज थाने में पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर पुत्री से छेड़छाड़ और विरोध करने पर परिजनों से मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सभी 10 अभियुक्तों को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया है।

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