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Chandauli News: वाहनों के रजिस्ट्रेशन में दूसरे का मोबाईल नंबर दर्ज कराने वाले हो जाए सावधान, दर्ज कराये अपना नंबर नहीं तो होगी कार्यवाई. 

Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क।  

चंदौली। यूपी बिहार सीमा पर स्थित प्रदेश के अंतिम जनपद चंदौली के परिवहन कार्यालय में दर्ज वाहनों के स्वामियों के लिए एक निर्देश जारी हुआ है। जिसमें उनको अपने मोबाइल नंबर वहां के रजिस्ट्रेशन में अपडेट करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जनपद के परिवहन कार्यालय में बहुत से वाहन स्वामी बिहार के निवासी हैं।

लेकिन चंदौली जनपद का लोकल नाम और पता मोबाइल नंबर देकर उन्होंने अपने वाहन को रजिस्टर्ड करा लिया है। जब उन वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है तो मुख्य वाहन स्वामी के पास कार्रवाई की जानकारी, जुर्माना इत्यादि की जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर नहीं जा पाती। बल्कि चंदौली जनपद का जिनका लोकल नाम पता दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, उनके ऊपर पहुंच जाती है।  जिससे वह आदमी परेशान हो जाता है।

एआरटीओ को इस तरह की कई शिकायतें मिली, जिसको देखते हुए यह सख्त निर्देश जारी किया गया है। यह हाल सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद का भी है। जहां पर ऐसे लोगों द्वारा वाहन तो खरीद लिया गया लेकिन वाहन रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने चंदौली जनपद का लोकल नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया है।

यही नहीं, एआरटीओ ने अन्य आदेश यह भी जारी किया है कि जो सरकारी कार्यालय में प्राइवेट वाहन लगे हैं, उनको जल्द से जल्द कमर्शियल करा लें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि परिवहन कार्यालय चंदौली में पंजीकृत समस्त वाहनों के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना वर्तमान मोबाइल नम्बर अपने वाहन के रिकार्ड में दर्ज करा लें।

यदि वाहन का चालान होता है अथवा वाहन के प्रपत्रों जैसे- टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण, परमिट आदि की वैधता समाप्त होने वाली होती है, तो परिवहन पोर्टल द्वारा इसकी सूचना वाहन रिकार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भेजी जाती है। वाहन स्वामी घर बैठे ही आधार वैरिफिकेशन के माध्यम से अपने वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नम्बर का अपडेटेशन ऑनलाइन- https://vahan.parivahan.gov.in/ कर सकते हैं।

अथवा सुविधानुसार कार्यालय में आवेदन पत्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। मोबाइल नम्बर अपडेट होने की दशा में वाहन स्वामी परिवहन विभाग की ऑनलाइन सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते हैं। यदि वाहन स्वामी अपना मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं करते हैं, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की स्वयं होगी।

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