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Chandauli News: शौचालय निर्माण में गबन का आरोप, कोर्ट ने ज़मानत याचिका की खारिज, ग्राम प्रधान गए जेल.

Story By: पुनवासी यादव, सकलडीहा।

चंदौली। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चहनियां विकास खंड के ग्राम पंचायत टांडाकला में शौचालय निर्माण के लिए जारी सरकारी धनराशि के गबन के मामले में आरोपित ग्राम प्रधान अमरेश कुमार मौर्य की जमानत याचिका को अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया है। ग्राम प्रधान को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त पर कुल 4.70 लाख रुपये की धनराशि को अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर गबन करने का गंभीर आरोप है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21 में 48 शौचालयों की मांग के सापेक्ष 43 लाभार्थियों के लिए 12,000 रुपये प्रति शौचालय की दर से कुल 5.16 लाख रुपये ग्राम निधि-6 के खाते में जारी किए गए थे। इसमें से केवल 12 लाभार्थियों को ही राशि दी गई। जबकि शेष 31 लाभार्थियों की धनराशि तथा खाते में प्राप्त 98,000 रुपये ब्याज मिलाकर कुल 4.70 लाख रुपये का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। वाद दाखिल करने वाले हरेराम तिवारी ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अमरेश मौर्य एवं तत्कालीन सचिव नित्यानंद सिंह ने मिलकर उक्त धनराशि को बेईमानी से अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिया, जबकि लाभार्थियों को न तो राशि दी गई और न ही शौचालय बनवाए गए। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर वादी ने न्यायालय में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

थाना बलुआ
थाना बलुआ

प्रकरण में अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए दायर याचिका का यह तर्क दिया गया कि समस्त राशि बाद में ग्राम निधि में वापस कर दी गई है और उनका उद्देश्य गबन करने का नहीं था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें व्यक्तिगत रंजिश के तहत झूठा फंसाया गया है। हालांकि, राज्य की ओर से एडीजीसी (क्रिमिनल) और वादी के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए बताया कि यह मामला गंभीर वित्तीय अनियमितता का है और प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध अपराध बनता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त पर शासकीय धन के दुरुपयोग का आरोप है, जो एक गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक अपराध है और यह आजीवन कारावास तक की सजा से दंडनीय है। ऐसे में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका में पर्याप्त आधार नहीं पाए गए। न्यायालय ने ग्राम प्रधान अमरेश कुमार मौर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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