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Sonbhadra News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विवाहिता की मौत के मामले में प्रधान समेत ससुराल पक्ष के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज़.

Story By: अनुज जायसवाल, ब्यूरों सोनभद्र।

सोनभद्र

दुद्धी कोतवाली पुलिस ने विवाहिता की मौत मामले में मृतिका की मां के द्वारा दी गईं तहरीर के बाद दहेज़ हत्या का मामला दर्ज़ किया है। जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला कटौन्धी ग्रामीण के प्रधान से जुड़ा होने की वजह से क्षेत्र में चर्चाओ का बाज़ार गर्म है। दरअसल कटौन्धी प्रधान बसंती देवी पति शोभनाथ गोंड, पुत्र सावन कुमार व उनके बड़े पुत्र राजेश बड़ी पुत्र वधु फुलकुंवरी पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतिका की मां उर्मिला देवी पत्नी रामसूरत निवासी बबनडीहा थाना म्योरपुर के तहरीर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मृतिका की मां ने दिए तहरीर में कहा है कि उसने 6 वर्ष पूर्व अपनी लाडली अंजु देवी का विवाह सावन पुत्र शोभनाथ निवासी कटौंधी के साथ की थी। शादी के बाद ही उसकी बेटी अंजु देवी को दहेज के लेकर बेटी का पति व सास ससुर तथा जेठ जेठानी मारते पीटते व प्रताडित करते थे। प्रार्थीनी कई बार बेटी अंजु देवी के घर जाकर पति सावन व ससुर, सास व जेठ, जेठानी को समझाया था की वो दहेज देने से असमर्थता जताई थी। घटना बीते 10 जनवरी की करीब 7 बजे शाम की है। मृतिका की मां का आरोप है कि मेरी बेटी अंजु देवी को पति सावन, ससुर शोभनाथ, सास, बसन्ती देवी व जेठ राजेश, जेठानी फुल कुंवरि ने मार पीट कर जबरजस्ती सास, ससुर एक एक हाथ व जेठ जेठानी एक एक पैर पकडे थे तथा पति मुंह में ठूस कर जान मारने की नियत से जहर पिला दिया। ये बाते उसकी बेटी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुद्धी में मिलने पर मृत्यु से पूर्व बताई गई थी। मृतिका की मां ने बताया बेटी के ससुराल पक्ष द्वारा धमकाया जा रहा था कि मेरी अंजु किसी भी स्थिति में अब यहां नहीं रहेगी और दहेज लोभियों ने दो दिन बाद उसकी बेटी को जहर दे कर मार दिया। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 80(2),85 , दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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