उत्तर प्रदेशक्राइमचंदौलीजिलेपूर्वांचल न्यूज़प्रशासनिकराज्य

Chandauli News: एसडीएम के आदेश पर दो दुकानदारों पर आपूर्ति निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा.

Story By: गोविंद कुमार, चकिया तहसील।

चंदौली। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों तथा खाद्य पदार्थों की दुकानों पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने पर नगर के दो दुकानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बुधवार को चकिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विगत 18 जनवरी को चकिया एसडीएम दिव्या ओझा के निरीक्षण के दौरान नगर के दो मिष्ठान्नों के कारखानों में व्यवसाय की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया था। जिस पर आपूर्ति विभाग ने सिलेंडर को जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संचालकों पर बुधवार को मुकदमा दर्ज कराया है। चकिया आपूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने कहा कि मिष्ठान रेस्टोरेंट या अन्य खाने-पीने की दुकानों पर यदि व्यावसायिक सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाया गया, तो संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!