Sonbhadra News: चर्चा का विषय बना जर्मन नागरिक, अदालत ने सुनाया फैसला.
Story By: संगम पांडेय, रॉबर्ट्सगंज।
सोनभद्र।
मारपीट और वीजा में छेड़छाड़ कर अपने हाथों से उसकी अवधि बढ़ाने के मामले में पकड़े गए एक जर्मन नागरिक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने सोमवार को 14 माह के कारावास एवं 500 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। वही सजा की अवधि पूरा होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया।
यह है पूरा मामला
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने बताया कि सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर 4 नवंबर 2017 को दोपहर लगभग एक बजे होल्गर एरिक मिश (Holger Erik misch) पुत्र विली (willy) निवासी बर्लिन जर्मनी एवं अमन कुमार पुत्र ब्रह्म देव यादव निवासी नया छावनी थाना बरियार पुर ज़िला मुंगेर, बिहार के बीच मारपीट की घटना हुई।मौके पर पहुंची जीआरपी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। जीआरपी ने उसे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच की तो पता चला कि वीजा की वैधता तिथि 24 जनवरी 2017 को बढ़ाकर 24 जून 2017 कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी पर एक अन्य मामले में हिमांचल प्रदेश में भी मुक़दमा पंजीकृत होने की जानकारी मिली।
पूछताछ में जर्मन नागरिक ने गलती स्वीकारते हुए कूटरचना कर उसकी तारीख बदलने की बात कही।पुलिस ने विवेचना के बाद संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् आरोपी को दोषी पाते हुए 14 माह का कारावास एवं 500 /- रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अदालत ने आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया। इसके बाद अवधि पूरा होने के कारण जर्मन नागरिक को रिहा कर दिया गया।