Chandauli News: जमीनी विवाद को लेकर रवि मिश्रा उर्फ शशिकांत ने पिस्टल से मारी थी तेज बाली को गोली.
"अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी रवि उर्फ शशिकांत मिश्रा ने भूमि विवाद के चलते फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और वैगनआर कार नंबर यूपी 70 जीएक्स 4908 बरामद की है।"
chandauli
3:57 PM, Jan 12, 2026
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आरोपी रवि उर्फ शशिकांत मिश्रा बरामद पिस्टल और कारतूस
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Story By: संतोष, ब्यूरो हेड, पूर्वांचल भास्कर.
चंदौली। इलिया थाना क्षेत्र में हुए भूमि विवाद से जुड़े गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद की है। आरोपी वारदात के बाद बिहार फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार 11 जनवरी 2026 की शाम भूमि विवाद को लेकर तेजबली चौहान पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप है कि गांव के ही रवि उर्फ शशिकांत मिश्रा ने अपने चालक प्रदीप कुमार गौतम के साथ मिलकर पिस्टल से चार गोलियां चलाईं, जिससे तेजबली चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों आरोपी वैगनआर कार से चकिया की ओर भागे और रास्ते में पिंटू चौहान को छोड़ दिया।
इसके बाद आरोपी प्रयागराज की ओर निकल गए, लेकिन गोपीगंज में पुलिस चेकिंग देखकर वाहन मोड़ लिया और चकिया सैदूपुर मार्ग से बिहार भागने लगे। इसी दौरान इलिया पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि उर्फ शशिकांत मिश्रा पुत्र स्व. रामप्यारे मिश्रा निवासी ग्राम डेहरी खुर्द थाना इलिया जनपद चंदौली (उम्र लगभग 43 वर्ष) और प्रदीप कुमार गौतम पुत्र रामआसरे गौतम निवासी मोहल्ला सल्लाबाद थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज (उम्र लगभग 31 वर्ष) के रूप में हुई है।
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पुलिस लाइन में मामले का खुलासा करते हुए अपार पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी रवि उर्फ शशिकांत मिश्रा ने भूमि विवाद के चलते फायरिंग करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, दो मैगजीन और वैगनआर कार नंबर यूपी 70 जीएक्स 4908 बरामद की है। इस मामले में थाना इलिया पर मुकदमा संख्या 05/2026 दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), बढ़ोत्तरी धारा 61(2)(ए) और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25(1-बी)(ए)/35 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।



