Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी के आरोपी को सजा, न्यायालय ने लगाया अर्थदंड
"मुग़लसराय पुलिस के अनुसार अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार (एसपीओ) तथा मुगलसराय पुलिस की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।"
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9:33 PM, May 14, 2026
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AI तस्वीर
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर चोरी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मुगलसराय कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0-236/2014 धारा 379 एवं 411 भादवि के मामले में आरोपी बेचू उर्फ फारूख पुत्र मोहम्मद सेराज निवासी अरईल थाना चैनपुर जिला भभुआ (बिहार) को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली प्रभाष त्रिपाठी की अदालत ने दोष सिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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साथ ही अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में चार दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग के अनुसार अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार (एसपीओ) तथा मुगलसराय पुलिस की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
