Sonbhadra News: म्योरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित हंसलाल कुशवाहा को किया गिरफ्तार.
म्योरपुर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित हंसलाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को ग्राम किरबिल स्थित स्वास्तिक ट्रेडर्स पुलिया के पास से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है।
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3:49 PM, Oct 25, 2026
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म्योरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित हंसलाल कुशवाहा गिरफ्तार, पुलिस टीम ने आरोपी को न्यायालय भेजा।
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Story By: विकास कुमार हलचल।
सोनभद्र।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत म्योरपुर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त हंसलाल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के दिशा-निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व में म्योरपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि मु.अ.सं. 129/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त हंसलाल कुशवाहा को 25 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 8:58 बजे ग्राम किरबिल स्थित स्वास्तिक ट्रेडर्स पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।
एनडीपीएस एक्ट का भी मामला दर्ज-:
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गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हंसलाल कुशवाहा पुत्र दुल्लर कुशवाहा, उम्र करीब 31 वर्ष, के रूप में हुई है। उसका वर्तमान पता हरिगवां, थाना रघुनाथनगर, जनपद बलरामपुर बताया गया है, जबकि स्थायी पता वार्ड नंबर-07, पंडित पारा सरना, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ म्योरपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। उसके आपराधिक इतिहास में मु.अ.सं. 138/2025, धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट तथा मु.अ.सं. 129/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं।
पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी-:
इस कार्रवाई में म्योरपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र सरोज, उपनिरीक्षक परमानंद त्रिपाठी, कांस्टेबल रामजीत बिंद, कांस्टेबल सनोज कुमार और कांस्टेबल धीरज कुमार सिंह शामिल रहे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया।



