Sonbhadra News: 12 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 वर्ष की सजा, लगाया 10 हज़ार का जुर्माना.

Story By: अनुज जायसवाल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
साढ़े छह वर्ष पूर्व घर से थोडी दूर पोखरा पर बकरी खोल रही 12 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार कुशवाहा को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति पीड़िता के पिता ने दुद्धी थाने में 3 सितम्बर 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 12 वर्षीय दलित नाबालिग बेटी 2 सितम्बर की शाम 6 बजे घर से कुछ दूरी पर पोखरे के पास बधी बकरियां को खोलने गई थी ,तभी वहां अकेली पाकर सोनू कुशवाह पुत्र अयोध्या निवासी झारोकला, थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र पहुंच गया और बेटी के साथ जबरन पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी चिल्लाने लगी चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों के अलावा गांव के कई लोग पहुंच गए तब बेटी की इज्जत बची। उधर सोनू लड़की को धमकी देते हुए छोड़कर भाग गया। इस तहरीर पर छेड़खानी, पाक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में सोनू के विरुद्ध चार्जशीट विवेचक ने दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार कुशवाहा को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर ले सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।