Sonbhadra News: साइबर ठगों ने महिला को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर महिला के खाते से उड़ाए 2 लाख 94 हजार.

Story By: चंदन कुमार, चोपन।
सोनभद्र।
चोपन थाना स्थित डाला सीमेंट फैक्ट्री की एक महिला अधिकारी को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करने और मानव तस्करी में फ़साने का डर दिखाकर 2.94 लाख रुपये ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। क्राइम स्पेक्टर इरफान अली ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 लाख 13हज़ार 326 रुपये 65 पैसा को होल्ड करा दिया गया है।
पीड़िता द्वारा दिये तहरीर की माने तो पुलिस अधिकारी का रोब जताकर ठगों ने कहा कि उनका मुंबई के एसबीआई बैंक में खाता है।

उनके खाता होने से इन्कार करने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आधार कार्ड मंगा लिया गया। फिर विवेक दास नामक व्यक्ति का डर दिखाकर जो संदिग्ध अपराधी के रूप में 3.8 करोड़ रुपयों के साथ पकड़ा गया है। उसने मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित रुपये में से पीड़िता सहायक अधिकारी को दस परसेंट हिस्से के तौर पर 38 लाख का कमीशन दिया है। अगर वे इस मामले में खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती हैं तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाएगी। धमकी भरी इस बात से महिला अधिकारी काफी डर गईं। प्राथमिक जांच के नाम पर उन्हें 48 घंटों से अधिक समय तक वीडियो कॉल पर आरोपियों ने डिजिटल अरजेस्ट करके रखा और किसी से संपर्क तक नहीं करने दिया गया। केस खत्म करने के नाम पर साइबर ठगों ने पीड़िता से 2.94 लाख रुपये से ज्यादा की रकम वसूली कर ली।

ठगी का पता चलने पर महिला अधिकारी ने चोपन थाने में तहरीर देकर मामले से अवगत कराया है। वही पूरे मामले पर एडिशनल एसपी कालू सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर 2024 को चोपन थाना में डाला निवासी पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें उसने बताया कि 9 अक्टूबर 2024 को शाम 4:00 बजे उनके एक नंबर पर कॉल आया था और कॉल के दौरान 9 नंबर दबाने के लिए कहा गया था। 9 दबाने के बाद कॉल री कनेक्ट होकर डायरेक्ट हो गई। उन्हें यह बताया गया कि आपके एक नंबर द्वारा धोखाधड़ी की गई है। संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

जिसके द्वारा 10% कमीशन के तौर पर 38 लाख रुपए आपके खाते में डालें गए है। कहा गया कि आपकी खाते की जांच होगी फिर फोन को डायरेक्ट किया गया थाने से जोड़ा गया और आधार कार्ड मांगा गया जब तक विवेचना नहीं हो जाएगी तब तक आपको डिजिटल ऑनलाइन रहना होगा। इस प्रकार 48 घण्टे पीड़िता को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पीड़िता से 2 लाख 94 हज़ार 262 रुपए की ठगी की गई। इस सूचना पर चोपन थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 226/ 24 अंतर्गत धारा 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 लाख 13 हज़ार रुपए को होल्ड करा दिया गया है। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा।