Chandauli News: डीडीयू रेल मंडल में चेन पुलिंग के 1336 मामलों में कार्रवाई, 8.44 लाख रुपये जुर्माना वसूला.
“डीडीयू रेल मंडल में अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान चलाया है। जनवरी से अक्टूबर 2026 तक 1336 मामलों में कार्रवाई कर 8,44,990 रुपये जुर्माना वसूला गया।”
chandauli
9:35 PM, Nov 5, 2026
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डीडीयू रेल मंडल कार्यालय
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Story By: संदीप कुमार, बड़ा बाबू, डीडीयू नगर, चंदौली.
चंदौली। ट्रेनों को बेवजह रोककर यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने सख्ती बढ़ा दी है। डीडीयू रेल मंडल में जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के 1336 मामलों में कार्रवाई की गई। इस दौरान आरोपियों से कुल 8 लाख 44 हजार 990 रुपये जुर्माना वसूला गया। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से डीडीयू-गया, सासाराम-आरा और सोन नगर-गढ़वा रेलखंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
चेन पुलिंग की घटनाओं को देखते हुए गया जंक्शन, डेहरी ऑन सोन, रफीगंज, नवीनगर और जपला स्टेशन को संवेदनशील माना गया है। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर के बीच गया जंक्शन पर 343 लोगों को पकड़कर 1,89,800 रुपये, डेहरी ऑन सोन में 305 लोगों पर 1,68,100 रुपये, रफीगंज में 96 लोगों पर 65,300 रुपये, नवीनगर में 35 लोगों पर 24,500 रुपये और जपला में 58 लोगों पर 41,100 रुपये जुर्माना लगाया गया। रेलवे प्रशासन के अनुसार, अनावश्यक चेन पुलिंग से संबंधित ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेनों का परिचालन और समयबद्धता भी प्रभावित होती है।
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रेलवे प्रशासन ने बताया कि बिना उचित और पर्याप्त कारण अलार्म चेन खींचना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए एक वर्ष तक की कैद, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है। कार्रवाई के साथ आरपीएफ यात्रियों को जागरूक भी कर रहा है। यात्रियों से अपील की गई है कि अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल वास्तविक और अपरिहार्य आपात स्थिति में करें। यात्रा के दौरान सहायता या शिकायत के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा रेल मदद ऐप का उपयोग करें।


