Chandauli News : अवैध और हानिकारक मच्छर रोधी अगरबत्तियों पर प्रशासन सख्त, बिक्री मिली तो होगी कार्रवाई.
“चंदौली में अवैध और अपंजीकृत मच्छर रोधी अगरबत्तियों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को ऐसे उत्पादों से दूर रहने की चेतावनी दी है। जांच में प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
chandauli
6:13 PM, Aug 20, 2026
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जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। शासन के निर्देश पर जिले में अवैध, अपंजीकृत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मच्छर रोधी अगरबत्तियों की बिक्री, भंडारण और निर्माण को लेकर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जिले के सभी किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को ऐसे उत्पादों की बिक्री और भंडारण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कृषि अधिकारी के अनुसार स्वीट नाईट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर, स्लीपवेल और कम्फर्ट ब्रांड की कुछ मच्छर रोधी अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायन डीमेफ्लूचिन और मेपेफ्लूथ्रिन के अत्यधिक इस्तेमाल की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि अनधिकृत रसायनों के इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इनके संपर्क में आने से सांस लेने में परेशानी, अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित समस्या, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
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विनोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि शासन और जिला प्रशासन की ओर से इन उत्पादों की निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी प्रतिष्ठान पर जांच के दौरान ऐसे रसायनों से युक्त अगरबत्तियां बिक्री या भंडारण करते हुए पाई गईं तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम-1968 और कीटनाशी नियमावली-1971 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे गैर-प्रमाणित और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मच्छर रोधी उत्पादों का इस्तेमाल न करें। साथ ही दुकानदारों से कहा गया है कि वे केवल पंजीकृत और निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादों की ही बिक्री करें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
