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मुख्य खबरें/न्यूज़/chandauli news balua police informed the traders about the new law discussed various security related points

Chandauli News: बलुआ पुलिस ने व्यापारियों को दी नए कानून की जानकारी, सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर की चर्चा.

"बलुआ एसओ अतुल कुमार ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस तैनात है। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि लोग पुलिस पर भरोसा रखें। जब भी आवश्यकता होगी हमारी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है"

chandauli

6:46 PM, Nov 2, 2025

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Chandauli News: बलुआ पुलिस ने व्यापारियों को दी नए कानून की जानकारी, सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर की चर्चा.
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चहनियां शिव मन्दिर पर जानकारी देते बलुआ एसओ अतुल कुमार

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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क. 

चंदौली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे नए कानून को लेकर शनिवार की शाम चहनियां स्थित शिव मंदिर पर व्यापार मंडल की एक बैठक पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बलुआ पुलिस के साथ हुई। व्यापारियों को जागरूक करने के साथ ही सायबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में जानकारी देते हुए बलुआ के एसओ अतुल कुमार ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस तैनात है। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि लोग पुलिस पर भरोसा रखें। जब भी आवश्यकता होगी हमारी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। 

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अपनी सुरक्षा के लिए कोशिश करें कि सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। नए कानून के बारे में बताया कि यह कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ है। पुराने ब्रिटिशकालीन तीन मुख्य कानूनों की जगह अब तीन नए भारतीय कानून बनाए गए हैं, जिसमें त्वरित न्याय के लिए चार्जशीट को तय समय सीमा में दाखिल करना, ई-एफआईआर, ई-समन और डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा शामिल है। जीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। तत्क्षण आधारित पुलिसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अब मान्य हैं और सभी जांच और सुनवाई प्रक्रियाएँ डिजिटल रिकॉर्ड पर होंगी। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा। इसमें तलाशी और वीडियोग्राफी जरूरी है। 

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अपराध होने पर संबंधित सामान तुरंत सौंपें। ऑनलाइन या निकटतम थाने से एफआईआर की प्रति निःशुल्क प्राप्त करें। सरकारी वेबसाइटों से सही जानकारी लें। जांच में सहयोग करें। डिजिटल बयान अब कानूनी रूप से मान्य हैं। नागरिक हित में बदलावों में कहा गया कि पीड़ित को जांच की जानकारी देने का अधिकार, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान, भीड़ हिंसा और संगठित अपराध पर स्पष्ट सजा और गंभीर अपराधों पर कठोर दंड का प्रावधान है। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप यादव, एसआई जमिलुद्दीन, सरिद्वार यादव, बिरजू अग्रहरी, योगेंद्र मिश्रा, डॉ. अजय सिंह, राकेश जायसवाल, रामजी मोदनवाल, आनंद सिंह आदि उपस्थित रहे। संचालन योगेंद्र मिश्रा ने किया।


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