Chandauli News: दलित महिला पर हमले के मामले में बड़ा एक्शन, चौकी प्रभारी समेत 7 पर मुकदमा दर्ज.
"पीडीडीयू नगर के सीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।"
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7:30 PM, Jan 11, 2026
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हाई कोर्ट का आदेश दिखाई पीड़ित दलित महिला
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Story By: संदीप कुमार, बड़े बाबू, डीडीयू नगर (चंदौली).
चंदौली। अलीनगर थाना क्षेत्र के भूपौली चौकी प्रभारी समेत सात लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक दलित महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट, आगजनी और जातिसूचक गाली-गलौज के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता रीता देवी पत्नी दशरथ, निवासी कैली, थाना अलीनगर ने 6 जुलाई 2023 की घटना को लेकर एससी/एसटी न्यायालय चंदौली में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
आरोप है कि भूपौली चौकी प्रभारी अमित सिंह अपने सहयोगियों के साथ रात करीब 9 से 10 बजे के बीच पीड़िता की मड़ई में जबरन घुस आए और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया।पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मड़ई तोड़ने और आग लगाने की धमकी दी। आरोप है कि बसंत और ओमप्रकाश ने मड़ई में आग लगा दी, जिससे पीड़िता को भारी नुकसान हुआ।
घटना का विरोध करने पर पीड़िता के ससुर राधेश्याम के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारकर तालाब में गिरा दिया और बाद में लाठी-डंडों से पिटाई की, जिससे उनके हाथ की एक उंगली टूट गई। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने थाना, एसडीएम और डीएम स्तर पर शिकायत की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के बाद 7 जनवरी 2026 को अलीनगर पुलिस ने चौकी प्रभारी अमित सिंह समेत सात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 452, 427, 435 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संशोधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
अलीनगर थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। वहीं पीडीडीयू नगर के क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी प्रभारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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