Chandauli News: तालाब की जमीन पर अतिक्रमण का मामला पंहुचा हाईकोर्ट, प्रशासन को कब्जा हटाने का आदेश.
"अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तालाब की भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त कराया जाएगा, ताकि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके।"
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10:10 PM, Mar 10, 2026
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AI तस्वीर
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Story By: गोविंद कुमार, चकिया, (चंदौली).
चंदौली। चकिया तहसील क्षेत्र के खिलची रजडीहा गांव में तालाब की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रशासन को निर्देश दिया है कि तालाब की भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि गांव के निवासी रामबचन सिंह ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि तालाब की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा कर निर्माण और अन्य गतिविधियां की जा रही हैं। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि तालाब की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराकर उसकी मूल स्थिति सुरक्षित रखी जाए। मामले के अनुसार, मौजा खिलची रजडीहा में आराजी संख्या 138, 144, 160 और गाटा संख्या 200 की करीब 5.595 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में तालाब (जलमग्न) के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इस जमीन पर करीब 58 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है।
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इससे पहले चकिया तहसील प्रशासन भी मामले में कार्रवाई कर चुका है। जांच के बाद तहसीलदार देवेंद्र यादव ने कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया था, लेकिन पूरी तरह अतिक्रमण नहीं हट सका था। इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंच गया।हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब राजस्व विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम गठित की है। यह अभियान नायब तहसीलदार आरिफ के नेतृत्व में चलाया जाएगा, जिसमें राजस्व निरीक्षक और लेखपालों की टीम मौके पर पहुंचकर मापी के आधार पर कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगी।
