Chandauli News: फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर RTO के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार.
"पुलिस ने लोगों से अपील की है कि परिवहन विभाग से जुड़े किसी भी कार्य के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें। सोशल मीडिया पर संचालित किसी भी फर्जी आईडी या अनधिकृत व्यक्ति के बहकावे में आकर ऑनलाइन भुगतान न करें।"
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9:25 PM, Jul 1, 2026
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आरोपी का फोटो और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। परिवहन विभाग के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि वह 'rtowale_bhaiyaji_up67' नाम से इंस्टाग्राम आईडी संचालित कर ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन विभाग से जुड़े अन्य कार्य कराने के नाम पर लोगों से धनराशि मांगता था।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन-I) सर्वेश गौतम ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि उक्त इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से लोगों को गुमराह कर लाइसेंस बनवाने और अन्य परिवहन संबंधी कार्य कराने के नाम पर ऑनलाइन भुगतान कराया जा रहा है। विभागीय जांच में आईडी पर दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर पता चला कि इसे आदित्य कुमार संचालित कर रहा था। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी फर्जी आरटीओ आईडी के जरिए साइबर ठगी की खबरें सामने आई थीं। शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर कोतवाली में मुकदमा संख्या 355/2026 भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी संबंधी धाराओं तथा आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी की तलाश की।
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मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के आधार पर पुलिस ने जांच की, जिसमें सामने आया कि 'आरटीओ वाले भैया जी यूपी-67' नाम की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर लोगों को परिवहन विभाग के कार्य कराने का झांसा देकर धनराशि मांगी जा रही थी। जांच में आरोपी की पहचान आदित्य कुमार के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।पुलिस ने लोगों से अपील की है कि परिवहन विभाग से जुड़े किसी भी कार्य के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें। सोशल मीडिया पर संचालित किसी भी फर्जी आईडी या अनधिकृत व्यक्ति के बहकावे में आकर ऑनलाइन भुगतान न करें।
