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Chandauli News: मुग़लसराय में ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक, 25 मई तक नहीं चलेगा बुलडोजर.

"डिवीजन बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए तो चंद्र मोहन गर्ग को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक रूप से दे दी गई थी"

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8:44 PM, May 20, 2026

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Chandauli News: मुग़लसराय में ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक, 25 मई तक नहीं चलेगा बुलडोजर.
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Story By: संदीप कुमार, बड़ा बाबू, डीडीयू नगर (चंदौली).

चंदौली। डीडीयू नगर तहसील क्षेत्र के मुगलसराय बाजार में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशासन को अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की आगे की ध्वस्तीकरण कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 मई को होगी।

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सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवनों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को चुनौती देते हुए 22 भवन स्वामियों और व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई से जुड़े सभी निर्देश और अभिलेख अगली सुनवाई में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण किस आधार पर किया जा रहा है, इसकी पूरी प्रक्रिया और रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए जाएं।

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डिवीजन बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए तो चंद्र मोहन गर्ग को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देना पड़ सकता है।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक रूप से दे दी गई थी, इसके बावजूद कुछ देर तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रभावित व्यापारियों और भवन स्वामियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। अब पूरे मामले में 25 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।


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