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मुख्य खबरें/न्यूज़/chandauli news in the cow slaughter case the culprit was sentenced to 3 years the court imposed a fine of rs 4 25 lakh

Chandauli News: गोवध मामले में दोषी को 3 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 4.25 लाख का जुर्माना.

“चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।”

chandauli

9:09 PM, Sep 25, 2026

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Chandauli News: गोवध मामले में दोषी को 3 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 4.25 लाख का जुर्माना.
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Story By : पूर्वांचल भास्कर डेस्क.

चंदौली। गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 4 लाख 25 हजार 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला थाना नौगढ़ में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे में सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार देवदत्तपुर निवासी राम जनम चौहान के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से वैज्ञानिक तरीके से विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और प्रभावी पैरवी की गई। इसी के आधार पर एएसजे कक्ष संख्या-प्रथम, चंदौली के न्यायालय ने 23 सितंबर 2026 को राम जनम चौहान को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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थाना नौगढ़ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 139/2023 में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/5बी/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत कार्रवाई की गई थी। मामले में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद अदालत में दोष सिद्ध हुआ। अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, एडीजीसी संजय कुमार त्रिपाठी और थाना नौगढ़ के पैरोकार हेड कांस्टेबल सतीश कुमार गोयल की प्रभावी पैरवी को पुलिस ने अहम बताया है।


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