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मुख्य खबरें/न्यूज़/chandauli news liquor worth rs 13 lakh was being carried hidden in the secret chamber of the truck driver arrested

Chandauli News: ट्रक के गुप्त चैंबर में छिपाकर ले जा रहे थे 13 लाख की शराब, चालक गिरफ्तार.

“धानापुर के महामाया पॉलिटेक्निक और शहीद हीरा सिंह राजकीय पीजी कॉलेज में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक सुशील सिंह ने छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए और कॉलेज की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।”

chandauli

6:11 PM, Sep 14, 2026

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Chandauli News: ट्रक के गुप्त चैंबर में छिपाकर ले जा रहे थे 13 लाख की शराब, चालक गिरफ्तार.
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ट्रक के गुप्त चैंबर से बरामद शराब और बीयर, कंदवा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

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Story By : पूर्वांचल भास्कर डेस्क.

चंदौली। कंदवा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने सोमवार की देर रात चेकिंग के दौरान 12 चक्का ट्रक से 147 पेटी अवैध अंग्रेजी-देशी शराब और बीयर बरामद की। बरामद शराब की कुल मात्रा 1354.8 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपये है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस के अनुसार 14 सितंबर की रात करीब 2:18 बजे कंदवा थाने के सामने बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान वाहनों की कतार में शामिल ट्रक संख्या यूपी 60 बीटी 9648 का चालक अचानक ट्रक को यू-टर्न लेकर भगाने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को चालक समेत पकड़ लिया।गिरफ्तार चालक की पहचान मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव निवासी रिंकू चौहान के रूप में हुई। ट्रक की जांच में डाले के भीतर लोहे की चादर से बनाया गया विशेष चैंबर मिला, जिसमें शराब छिपाकर रखी गई थी। बरामद शराब में 8 पीएम के 45 पेटी, ब्ल्यू लाइम देशी शराब की 85 पेटी, किंगफिशर बीयर की 16 पेटी और ब्लेंडर्स प्राइड की एक पेटी शामिल है।

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पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बिहार में शराबबंदी का फायदा उठाकर वह ट्रक मालिक और शराब दुकान के सेल्समैन की मदद से कंदवा क्षेत्र से शराब खरीदकर बिहार ले जाता था। वहां शराब को अधिक कीमत पर बेचकर होने वाला मुनाफा आपस में बांटा जाता था। पुलिस ने ट्रक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया है। आरोपी के पास से एक हजार रुपये और नोकिया का की-पैड मोबाइल भी बरामद हुआ। मामले में कंदवा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 77/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 


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