Chandauli News : तार लगाने को लेकर पड़ोसी पर धारदार ब्लेड से हमला, आरोपी गिरफ्तार.
“बलुआ थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में खंभे पर तार लगाने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान एक युवक ने पड़ोसी पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। घटना के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त ब्लेड भी बरामद की गई।”
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8:55 PM, Aug 31, 2026
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बलुआ पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
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Story By : पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। बलुआ थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में खंभे पर तार लगाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी पर धारदार ब्लेड से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की धारदार ब्लेड भी बरामद की है।
जानकारी के अनुसार विशुनपुरा गांव निवासी प्रदीप चौहान और उनके पड़ोसी देवेंद्र चौहान के बीच खंभे पर तार लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर देवेंद्र चौहान ने प्रदीप चौहान पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में प्रदीप घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में प्रदीप की तहरीर पर बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। सोमवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सराय नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर देवेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वाराणसी जाने की तैयारी में था।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि खंभे पर तार लगाने को लेकर प्रदीप चौहान से उसका विवाद चल रहा था। इसी विवाद से नाराज होकर उसने प्रदीप पर ब्लेड से हमला किया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार ब्लेड बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र चौहान पुत्र कपिलदेव चौहान विशुनपुरा गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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दो वारंटी भी गिरफ्तार
बलुआ पुलिस ने सोमवार को अलग-अलग मामलों में लंबे समय से वांछित दो वारंटियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने जमालपुर तिरगांवा निवासी बालूराम और नाथूपुर निवासी आलोक सिंह को उनके घर से पकड़ा।पुलिस के अनुसार बालूराम मुकदमा संख्या 3301/17 में धारा 323 और 504 भादवि तथा आलोक सिंह मुकदमा संख्या 1298/18 में धारा 498ए, 323 और 504 भादवि के मामले में वारंटी था। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
