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मुख्य खबरें/न्यूज़/chandauli news pocso court sentenced life imprisonment to the accused of raping a minor within one year

Chandauli News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को POCSO कोर्ट ने एक साल के भीतर सुनाया उम्र कैद का फैसला.

"विशेष शासकीय अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत चंदौली जनपद का यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के एक वर्ष के भीतर सजा सुनाई गई है।"

chandauli

11:13 PM, Jan 19, 2026

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Chandauli News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को POCSO कोर्ट ने एक साल के भीतर सुनाया उम्र कैद का फैसला.
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चंदौली पॉकसो कोर्ट

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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.

चंदौली। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक बेहद संवेदनशील मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विसउरी से जुड़े मामले में आया है, जिसे जिले में त्वरित न्याय का अहम उदाहरण माना जा रहा है। विशेष शासकीय अधिवक्ता (POCSO) शमशेर बहादुर सिंह के अनुसार, ग्राम बिसौरी निवासी सुभाष सोनकर पर 14 मार्च 2025 की रात अपनी नाबालिग पड़ोसी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस संबंध में पीड़िता की ओर से थाना सदर चंदौली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

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मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता से विवेचना करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई POCSO न्यायालय में माननीय न्यायाधीश अनुराग मिश्रा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सुभाष सोनकर को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत चंदौली जनपद का यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के एक वर्ष के भीतर सजा सुनाई गई है। उन्होंने इस त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए पुलिस अधीक्षक और विवेचना में शामिल पुलिस टीम की भूमिका की सराहना की।


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