Chandauli News: PNG और LPG दोनों रखने वालों पर सख्ती, डीएम का बड़ा निर्देश.
"जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।"
chandauli
7:59 PM, Apr 2, 2026
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डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने जारी किया आदेश
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। जनपद में गैस उपभोक्ताओं के लिए जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने अहम निर्देश जारी किया है। अब जिन लोगों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और घरेलू एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तत्काल वापस करना होगा। यह आदेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुपालन में जारी किया गया है।
प्रशासन के अनुसार, नए नियम के तहत कोई भी उपभोक्ता एक साथ दोनों सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। यदि किसी के पास PNG कनेक्शन है, तो वह घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकता और न ही गैस एजेंसी से रिफिल प्राप्त कर पाएगा। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने एलपीजी सिलेंडर संबंधित एजेंसी पर जमा कर उसकी धनराशि वापस ले लें।
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जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि किसी के पास दोनों कनेक्शन पाए गए, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) संशोधित आदेश 2026 के अंतर्गत होगी।



