Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शन में सफलता, 21 साल पुराने मामले में दोषी को सजा.
"वर्ष 2005 में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना सैयदराजा में अभियुक्त प्रकाश पुत्र बद्री बियार, निवासी कर्जी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।"
chandauli
8:46 PM, Apr 30, 2026
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AI तस्वीर.
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। सैयदराजा थाना क्षेत्र के एक पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, वर्ष 2005 में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना सैयदराजा में अभियुक्त प्रकाश पुत्र बद्री बियार, निवासी कर्जी थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी, साक्ष्य संकलन और वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली, प्रभाष तिवारी ने 30 अप्रैल 2026 को अभियुक्त को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास के साथ 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एसपीओ मनीष कुमार और थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार प्रजापति की प्रभावी पैरवी महत्वपूर्ण रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने इस सफलता को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अहम उपलब्धि बताया है।
