Chandauli News: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात.
"ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना जनता के लिए एक अभूतपूर्व पहल है और सरकार की पारदर्शी, संवेदनशील और जनहितैषी सोच का प्रतिबिंब है। यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने, उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी"
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3:17 PM, Nov 12, 2025
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ऊर्जा मंत्री द्वारा जारी योजना
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Story By: पूर्वांचल भास्कर डेस्क.
चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी।
बिजली बिल राहत योजना 2025 की प्रमुख विशेषताएं:*
- एकमुश्त भुगतान पर छूट:* एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट।- *तीन चरणों में योजना:* प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक), द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक), और तृतीय चरण (1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) में पंजीकरण कराने पर क्रमशः 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की छूट।- *घरेलू और वाणिज्यिक वर्गों को लाभ:* घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) दोनों के लिए योजना लागू।- *मासिक किस्तों में भुगतान:* गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा।- *ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत:* बिलों का संशोधन किया जाएगा।- *सुविधाजनक पंजीकरण प्रक्रिया:* विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) और विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।
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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना जनता के लिए एक अभूतपूर्व पहल है और सरकार की पारदर्शी, संवेदनशील और जनहितैषी सोच का प्रतिबिंब है। यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा देने, उपभोक्ताओं के बोझ को कम करने और सरकार की पारदर्शी नीतियों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।



