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Chandauli News: 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’, लापरवाही पर लाइसेंस निलंबित.

“मौसम विभाग के पूर्वानुमान और जिले में हो रही रुक-रुककर बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर चंदौली में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 26 सितंबर को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।”

chandauli

8:54 PM, Sep 25, 2026

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Chandauli News: 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’, लापरवाही पर लाइसेंस निलंबित.
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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह

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Story By : पूर्वांचल भास्कर डेस्क.

चंदौली। मिठाई खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब दुकान पर खुली मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उसे खाने की अंतिम तिथि की जानकारी मिल सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश की सभी मिठाई दुकानों में बिकने और भंडारित की जाने वाली खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ यानी प्रयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को मिठाइयों की गुणवत्ता और उपयोग अवधि की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मिठाइयों की प्रकृति के अनुसार उनकी शेल्फ लाइफ अलग-अलग होती है। मावा, छेना और ड्राई फ्रूट्स से तैयार मिठाइयों की उपभोग अवधि एक दिन से लेकर करीब 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को यह जानकारी मिलना जरूरी है कि संबंधित मिठाई का प्रयोग कब तक किया जा सकता है। अब तक मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर ही एक्सपायरी या उपयोग संबंधी जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन नए निर्देश के बाद खुली मिठाइयों की ट्रे पर भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करनी होगी।

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विभाग की ओर से 15 अक्टूबर से जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत मिठाई की दुकानों के साथ निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों का भी निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि कारोबारी खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्धारित जानकारी प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं। विभाग ने कारोबारियों को नए नियम का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार आवश्यक स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर कारोबार पर रोक भी लगाई जा सकती है।

खाद्य विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ जरूर जांचें। खासकर खुली मिठाई खरीदते समय ट्रे पर दर्ज प्रयोग की अंतिम तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी देखने के बाद ही मिठाई खरीदें। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी तथा निर्धारित अवधि के बाद मिठाई की बिक्री पर निगरानी भी बढ़ेगी।


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