Sonbhadra News: सोनभद्र में 16 अपराधी जिला बदर, छह महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश.
सोनभद्र में वर्ष 2026 में अब तक 16 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर संबंधित व्यक्तियों को छह महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने आदेश का उल्लंघन कर जिले में प्रवेश करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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6:35 PM, Oct 28, 2026
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सोनभद्र में अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, 16 लोग छह महीने के लिए जिला बदर (परिकात्मक फोटो )
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Story By: विकास कुमार हलचल।
सोनभद्र।
जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने वर्ष 2026 में अब तक 16 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित किया है। जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा पारित आदेशों के तहत संबंधित व्यक्तियों को छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के अनुसार, जिला बदर आदेशों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित अवधि में जिले में प्रवेश करने या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 16 व्यक्तियों को जिला बदर किया गया है। प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन में संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।
चोपन और शक्तिनगर थाना क्षेत्र से सर्वाधिक नाम-:
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पुलिस के जारी विवरण के अनुसार, थाना चोपन क्षेत्र के चार व्यक्तियों- एलाज उर्फ आशिक, दीपक यादव, सोनू मौर्या और पंचू को जिला बदर किया गया है। वहीं, थाना शक्तिनगर क्षेत्र के पांच व्यक्तियों- शकील, संतोष सागर, अंकित कुमार भारती, राजन भारती और रविरावण के नाम सूची में शामिल हैं। थाना बीजपुर क्षेत्र से दिनेश कुमार, थाना रामपुर बरकोनिया क्षेत्र से राजकुमार यादव और छविनाथ उर्फ छब्बी तथा थाना शाहगंज क्षेत्र से धनेश और अखिलेश सिंह पटेल उर्फ छोटन को जिला बदर घोषित किया गया है। इसके अलावा थाना करमा क्षेत्र के रहमान और थाना अनपरा क्षेत्र के जासमान शर्मा उर्फ बब्लू के खिलाफ भी जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। इस तरह पुलिस के विवरण में चोपन, शक्तिनगर, बीजपुर, रामपुर बरकोनिया, शाहगंज, करमा और अनपरा थाना क्षेत्रों के कुल 16 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई-:
जिला बदर आदेश के तहत संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान जिले में प्रवेश करने या आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन और पुलिस की निगरानी के बीच जिला बदर आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है।



