Sonbhadra News: फरार अभियुक्त संतोष उर्फ आशुतोष मिश्रा के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई.
न्यायालय के आदेश पर थाना चोपन पुलिस ने अभियुक्त संतोष उर्फ आशुतोष मिश्रा के खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की। अभियुक्त संतोष उर्फ आशुतोष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय केदार मिश्रा, निवासी पटवध, थाना चोपन का रहने वाला है। न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियुक्त को निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
sonbhadra
1:33 PM, Aug 22, 2026
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अभियुक्त के घर पर 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा चस्पा करती थाना चोपन पुलिस, न्यायालय के आदेश पर की गई कार्रवाई।
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Story By: अनुज जायसवाल,
सोनभद्र।
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न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना चोपन पुलिस ने न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे अभियुक्त संतोष उर्फ आशुतोष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय केदार मिश्रा, निवासी पटवध, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध उद्घोषणा की कार्रवाई पूरी की। जानकारी के अनुसार अभियुक्त संतोष उर्फ आशुतोष मिश्रा के खिलाफ थाना चोपन से संबंधित एक आपराधिक मामले में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। मामले में अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए पूर्व में प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन उसके न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर अदालत की ओर से उसके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश के बाद चोपन पुलिस ने अभियुक्त के आवास एवं संबंधित स्थान पर पहुंचकर नियमानुसार उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से न्यायालय के आदेश की जानकारी दी और अभियुक्त को निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। पुलिस के मुताबिक धारा 82 की कार्रवाई ऐसे मामलों में की जाती है, जब किसी अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद वह गिरफ्तारी से बच रहा हो अथवा न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा हो। इस कार्रवाई का उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना है। अदालती दस्तावेज के अनुसार मामला अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-1, सोनभद्र के समक्ष विचाराधीन है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उद्घोषणा की कार्रवाई पूरी की है। अभियुक्त को निर्धारित समय में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उसके विरुद्ध कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
