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Sonbhadra News: अवैध गैस रिफिलिंग व जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी ने लिया सज्ञान, टीम गठित कर कार्यवाही करने का निर्देश.

सोनभद्र के ओबरा में अवैध गैस रिफिलिंग और जमाखोरी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद हफीज के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सख्त चेतावनी देते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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6:43 PM, Mar 20, 2026

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Sonbhadra News: अवैध गैस रिफिलिंग व जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी ने लिया सज्ञान, टीम गठित कर कार्यवाही करने का निर्देश.
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व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी.

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह के निर्देश पर ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र में छापेमारी कर एक व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच जनपद में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी क्रम में 19 मार्च 2026 को ओबरा नगर पंचायत क्षेत्र से घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल जांच के निर्देश दिए। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर की गई जांच में मोहम्मद हफीज पुत्र मोहम्मद हमीद, निवासी मकान संख्या 18/162, नगर पंचायत ओबरा को गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और भंडारण करते हुए पाया गया। इस पर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी गैस एजेंसी संचालकों, सिलेंडरों की जमाखोरी करने वालों तथा अवैध रिफिलिंग में संलिप्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में इस प्रकार की अनियमितता न करें। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच के उपरांत दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और चाय कैंटीन संचालकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा है, वहीं आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।


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