Sonbhadra News: हत्या का प्रयास के आरोपी अमेरिका उर्फ छोटेलाल को मिली जमानत, 5 शर्तों के अधीन होगी रिहाई.
सत्र न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को हत्या का प्रयास मामले में आरोपी अमेरिका उर्फ छोटेलाल की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर 5 शर्तो के अधीन रिहा करने का आदेश दिया है।
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6:51 PM, Nov 14, 2025
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सत्र न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला।
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
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सत्र न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को हत्या का प्रयास मामले में आरोपी अमेरिका उर्फ छोटेलाल की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर 5 शर्तो के अधीन रिहा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक श्यामनारायन पुत्र राजाराम निवासी पड़री(कमरीडांड़), थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र ने म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 17 अक्तूबर 2025 को लगभग 8 बजे रात में अमेरिका उर्फ छोटेलाल पुत्र स्वर्गीय ब्रह्मा यादव के दुकान पर उसका लड़का सारनाथ (27) वर्ष कुछ सामान लेने गया था उसी समय दुकान पर अमेरिका उर्फ छोटेलाल ने उसके लड़के को पुरानी रंजिश को लेकर गंदी गंदी गाली देते हुए जान मारने की नियत से चाकू से सीने पर कई वार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। शोरगुल करने पर जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। लड़का सरकारी अस्पताल लोढ़ी में भर्ती है, जहां इलाज चल रहा है। उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया। अमेरिका 18 अक्तूबर 2025 से जेल में निरुद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर 5 शर्तो के अधीन अमेरिका उर्फ छोटेलाल की रिहाई का आदेश दिया है। अभियुक्त के अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव ने बताया कि 5 शर्तों में बगैर न्यायालय की अनुमति भारत देश नहीं छोड़ेगा, कोई साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा और दुबारा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, किसी को धमकी नहीं देगा, अदालत में हाजिर आता रहेगा शामिल हैं।
