मुख्य खबरें/न्यूज़/sonbhadra news dependents of contract laborer who died while on duty received compensation of rs 11 48 lakh

Sonbhadra News: ड्यूटी के दौरान मृत संविदा श्रमिक के आश्रितों को मिली 11.48 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति.

सोनभद्र में नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की दुद्धीचुआ परियोजना में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत संविदा श्रमिक स्वर्गीय पुष्पेन्द्र सिंह के आश्रितों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत 11,48,175 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने मृतक की पत्नी अनिल सिंह, पुत्री संचिता सिंह, अंकिता सिंह तथा पुत्र अतुल सिंह को क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपा।

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6:26 PM, May 22, 2026

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Sonbhadra News: ड्यूटी के दौरान मृत संविदा श्रमिक के आश्रितों को मिली 11.48 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति.
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संविदा श्रमिक के आश्रितों को जिलाधिकारी ने क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपा।

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरो सोनभद्र।

खदान क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत संविदा श्रमिक स्वर्गीय पुष्पेन्द्र सिंह के आश्रितों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति के रूप में 11 लाख 48 हजार 175 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। जिलाधिकारी के निर्देशन में यह कार्रवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपा गया। जानकारी के अनुसार नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की दुद्धीचुआ परियोजना में कार्यरत मेसर्स जी.एस.सी.ओ. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संविदा श्रमिक स्वर्गीय पुष्पेन्द्र सिंह की खदान क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम (वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट), 1923 के तहत उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आवश्यक जांच और अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत मृतक के विधिक वारिसों के पक्ष में कुल 11,48,175 रुपये की क्षतिपूर्ति धनराशि स्वीकृत की गई। इसके तहत मृतक की पत्नी श्रीमती अनिल सिंह, पुत्री संचिता सिंह, पुत्री अंकिता सिंह तथा पुत्र अतुल सिंह के नाम चेक जारी किए गए। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मृतक श्रमिक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपते हुए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है तथा पात्र लाभार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित सहायता समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। क्षतिपूर्ति राशि मिलने से मृतक श्रमिक के परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी। प्रशासन ने श्रमिकों के हितों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।


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