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Sonbhadra News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची का प्रकाशन किया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची उपलब्ध कराई गई.

जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में जनपद की मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन किया गया और इसे राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी राजनीतिक दलों को सौंपी गई।

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7:09 PM, Jan 6, 2026

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Sonbhadra News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची का प्रकाशन किया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची उपलब्ध कराई गई.
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जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई।

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

सोनभद्र।

जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में जनपद की मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन किया गया और इसे राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी राजनीतिक दलों को सौंपी गई। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के आलेख का प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी समस्या या त्रुटि के लिए दावे और आपत्तियां 6 जनवरी, 2026 से 6 फरवरी, 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। दावे और आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण की प्रक्रिया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा 6 जनवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक पूरी की जाएगी। मतदाता सूचियों के मापदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति 3 मार्च, 2026 को प्राप्त की जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च, 2026 को किया जाएगा। दावा आपत्तियों की जांच और सुनवाई संबंधित तहसीलों में नियुक्त ईआरओ, एईआरओ और अतिरिक्त एईआरओ द्वारा की जाएगी।

संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा केवल 'नो मैपिंग' वाले मतदाताओं को ही नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस जारी होने के बाद मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु फॉर्म 6 के साथ हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक स्व-सत्यापित अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा: केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, या सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, या सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी मतदाता का त्रुटि वश नाम मतदाता सूची से कट गया है या जनपद के ऐसे युवा नागरिक जो अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 या 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है अथवा ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराये जाने हेतु निम्नवत् सूचित किया जाता है रू-नए मतदाता बनने हेतु पात्र नागरिक। ऐसे युवा जो 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों और जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

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ऐसे मतदाता जो अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने के कारण अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सके अथवा जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6 भरें। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर अपने ठस्व् को उपलब्ध कराएं। फॉर्म के साथ अनुलग्नक 4 पर घोषणा पत्र भी भरकर बी०एल०ओ० के पास जमा करेगें। फॉर्म-6 ऑफलाइन भरकर अपने ठस्व् को उपलब्ध कराएं। फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक 4 पर घोषणा पत्र भी भरकर बी०एल०ओ० के पास जमा करेगें। ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेश में रहरहे है वह घोषणा पत्र व अन्य निर्धारित अभिलेखों के साथ फॉर्म-6। भरें। समस्त बी०एल०ओ० द्वारा 11.01.2026 को अपने बूथ पर उपस्थित होकर सम्बन्धित निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनायेगा, जिससे लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है, जितनी अधिक मतदाता सूची त्रुटिरहित होगी उतने ही निष्पक्ष निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन सम्पन्न करायें जा सकेें। इस मौके अपर जिलाधिकारी(वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, सहायक निर्वाचक अधिकारी श्री जगरूप सिंह पटेल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी निजामुद्दीन, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिव्यतोष मिश्रा, भाजपा के जिला मंत्री सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय प्रभारी अनिल यादव, कांग्रेेस पार्टी के कार्यालय प्रभारी शिव प्रसाद यादव, बसपा के जिला प्रभारी डॉ. ओम प्रकाश मौर्य, सी.पी.आई. एम. के जिला मंत्री नन्दलाल मौर्य, अपना दल एस. युवा मंच के जिलाध्यक्ष अंशु तिवारी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम, निर्वाचन कार्यालय के सुनील श्रीवास्तव, राजकुमार उपस्थित रहें।


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