मुख्य खबरें/न्यूज़/sonbhadra news fir against shopkeeper for selling fake havells wire case registered under copyright act

Sonbhadra News: नकली HAVELLS तार बेचने पर दुकानदार के खिलाफ एफआईआर, कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज.

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के नाम से कथित रूप से नकली विद्युत तार बेचने के मामले में ओबरा पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर गजराजनगर स्थित दुकान पर छापेमारी कर 23 बंडल संदिग्ध 1 एमएम विद्युत तार जब्त किए गए। आरोपी हरीश अग्रहरी के खिलाफ धारा 63 व 65 के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

sonbhadra

2:48 PM, Aug 7, 2026

Share:

Sonbhadra News: नकली HAVELLS तार बेचने पर दुकानदार के खिलाफ एफआईआर, कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज.
logo

ओबरा में नकली HAVELLS तार बेचने की शिकायत पर दुकान में जांच करती पुलिस टीम, साथ में दर्ज एफआईआर की प्रति।

Daily ख़बरों के लिए फ़ॉलो करें

Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरो सोनभद्र।

सोनभद्र।

ओबरा थाना क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (Havells India Limited) के नाम से कथित रूप से नकली विद्युत तार बेचने के मामले में पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की तहरीर पर दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़े अधिकृत प्रतिनिधि दीप सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ओबरा के गजराजनगर क्षेत्र में एक दुकान पर हैवेल्स ब्रांड के नाम से नकली विद्युत तार बेचे जा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद कंपनी की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 6 अगस्त को संबंधित दुकान पर छापेमारी की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जांच के दौरान दुकान में रखे 23 बंडल 1 एमएम के विद्युत तार संदिग्ध पाए गए।

विज्ञापन

Img

कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि इन तारों पर अंकित बारकोड और अन्य पहचान चिह्न असली हैवेल्स उत्पादों से मेल नहीं खाते थे। प्रथम दृष्टया इन्हें नकली उत्पाद मानते हुए मौके पर ही जब्त कर लिया गया। एफआईआर में आरोपी के रूप में हरीश अग्रहरी, निवासी गजराजनगर, ओबरा का नाम दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 एवं 65 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामला थाना ओबरा में एफआईआर संख्या 0173/2026 के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, कंपनी की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामसागर पटेल को सौंपी गई है। जांच के दौरान जब्त किए गए विद्युत तारों की तकनीकी जांच भी कराई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे वास्तव में नकली हैं या नहीं। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि विद्युत उपकरण और तार हमेशा अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें तथा किसी भी संदिग्ध या नकली उत्पाद की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित कंपनी को दें।


headingicon

सम्बंधित खबर


headingicon

विज्ञापन


headingicon

लोकल न्यूज़

और देखे
headingicon

विज्ञापन

headingicon

विज्ञापन

Design and Developed by SpriteEra IT Solutions Pvt. Ltd.
© Copyright Purvanchal Bhaskar 2025. All rights reserved.