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क्राइम/न्यूज़/sonbhadra news harimangal kharwar convicted for raping and murdering a woman 5 years ago gets life imprisonment

Sonbhadra News: 5 वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद.

5 वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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8:25 PM, Dec 23, 2025

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Sonbhadra News: 5 वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद.
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अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर सुनाया फैसला।

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

5 वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मृतका के पिता ने 8 दिसंबर 2020 को जुगैल थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 7 दिसंबर 2020 को गांव में एक लड़की की शादी थी जिसमें उसकी बेटी गई थी। लेकिन बेटी सुबह हो गया वह घर नहीं आई। काफी तलाश की गई, इसी बीच पता चला कि एक महिला की लाश खेत में पड़ी है। जब मौके पर देखा तो उसकी बेटी की लाश थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया है, आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान हरिमंगल खरवार पुत्र स्वर्गीय जुड़ावन खरवार निवासी जुगैल टोला मचोही बेलगड़ी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।


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