Sonbhadra News: 17 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जब्त, पंजाब से झारखंड के रास्ते बिहार जा रही थी अवैध शराब की खेप.
पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 लाख रुपये से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब और एक ट्रक जब्त किया है। साथ ही एक अंतरराज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
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4:18 PM, Dec 26, 2025
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आरोपी ने बताया प्रत्येक सफल डिलीवरी के लिए उसे 30,000 रुपये मिलते थे।
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 लाख रुपये से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब और एक ट्रक जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के कुशल पर्यवेक्षण में पिपरी पुलिस और एसओजी टीम ने की। इस दौरान एक अंतरराज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। यह सफलता 25 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3:10 बजे मिली, जब मुखबिर की सूचना पर खाड़पाधर-हाथीनाला जंगल मुख्य मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस ने एक ट्रक को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें आलू के बोरों के बीच छिपाकर रखी गई 260 पेटियों में कुल 7440 बोतलें (2296.80 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।
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यह शराब झारखंड के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी। बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत 17 लाख रुपये है, जबकि जब्त किए गए ट्रक की कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है। मौके से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 250 रुपये नकद भी बरामद हुए। पुलिस ने नवजोत सिंह (35 वर्ष), निवासी बटाला, गुरदासपुर (पंजाब) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त नवजोत सिंह ने बताया कि यह अवैध अंग्रेजी शराब धीरज सिंह की है। वह इसे आलू के बोरों के बीच छिपाकर ले जा रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। धीरज सिंह ही उसे मोबाइल फोन के जरिए रास्ते के निर्देश देता था।
नवजोत ने यह भी खुलासा किया कि वह पहले भी कई बार इसी तरह झारखंड के रास्ते बिहार में शराब की खेप पहुंचा चुका है और प्रत्येक सफल डिलीवरी के लिए उसे 30,000 रुपये मिलते थे। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान किया जाता था क्योंकि गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा था। इस संबंध में पिपरी थाने में मु.अ.सं.-254/2025, धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS और 60/63/72 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस मामले में वाहन मालिक पवन कुमार (निवासी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) और धीरज सिंह (नाम-पता अज्ञात) की तलाश कर रही है।



