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Sonbhadra News: 30 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क, फर्जी लाइसेंस से कफ सिरप तस्करी करने वाले भोला प्रसाद को कोर्ट नोटिस.

कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी से अर्जित लगभग 30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए आरोपी भोला प्रसाद को माननीय न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई सोनभद्र पुलिस द्वारा एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट का खुलासा होने के बाद की जा रही है।

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8:48 PM, Dec 26, 2025

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Sonbhadra News: 30 करोड़ की अवैध संपत्ति होगी कुर्क, फर्जी लाइसेंस से कफ सिरप तस्करी करने वाले भोला प्रसाद को कोर्ट नोटिस.
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भोला प्रसाद ने नशीले रैकेट से जुड़े तस्करों के साथ मिलकर कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी की थी।

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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

सोनभद्र।

कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी से अर्जित लगभग 30 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए आरोपी भोला प्रसाद को माननीय न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई सोनभद्र पुलिस द्वारा एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट का खुलासा होने के बाद की जा रही है। यह मामला थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में मु.अ.सं.-1191/25 के तहत विभिन्न धाराओं (318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) BNS तथा 27A/29 NDPS Act) में पंजीकृत है। विवेचना के दौरान वाराणसी निवासी अभियुक्त भोला प्रसाद पुत्र स्व. रामदयाल के खिलाफ एक बड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ।

जांच में सामने आया कि अभियुक्त भोला प्रसाद ने रांची (झारखंड) में "शैली ट्रेडर्स" के नाम से एक गोदाम और ड्रग लाइसेंस के सभी दस्तावेज फर्जी तरीके से प्राप्त किए थे। उसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रांची को गुमराह कर यह फर्जी लाइसेंस हासिल किया। इस फर्जी लाइसेंस का उपयोग कर अभियुक्त ने झारखंड के रांची, पलामू, बोकारो सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मीरजापुर और बलिया जैसे कई जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कीं। इन फर्मों के माध्यम से दस्तावेजों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध आपूर्ति दर्शाई गई। हालांकि, वास्तविकता में भोला प्रसाद ने नशीले रैकेट से जुड़े तस्करों के साथ मिलकर कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी की। इस संगठित आपराधिक गतिविधि से उसने भारी मात्रा में अवैध धन कमाया, जिसका उपयोग उसने महंगे आवास, वाहन खरीदने और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा करने में किया।

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अब तक की विवेचना में अभियुक्त द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की अनुमानित कुल कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये पाई गई है। इसी के मद्देनजर, सोनभद्र की SIT टीम ने नए कानून (धारा 107 BNSS) के तहत भोला प्रसाद की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद नोटिस जारी कर अभियुक्त को तामील करा दिया गया है। वर्तमान में, अभियुक्त की चिन्हित संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी कार्यवाही जारी है। यदि इस आपराधिक कृत्य से अर्जित कोई अन्य संपत्ति प्रकाश में आती है, तो नियमानुसार उस पर भी कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।


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