Sonbhadra News: गरीब असहाय बंदियों के लिए वरदान साबित हो रहा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम- शैलेंद्र यादव.
गरीब असहाय बंदियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। अन्य अदालतों से भी गरीब असहाय बंदियों की पैरवी के लिए प्राधिकरण के पास काउंसिल नियुक्त करने के लिए पत्र आ रहा है।
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5:53 PM, Jan 21, 2026
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अन्य अदालतों से भी गरीब असहाय बंदियों की पैरवी के लिए आ रहा पत्र।
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।
गरीब असहाय बंदियों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। उक्त बातें अपर जनपद न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र शैलेंद्र यादव ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कही है। सचिव ने कहा कि अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत में वर्ष 2023 के हत्या के प्रयास मामले में जो दुद्धी कोतवाली क्षेत्र की घटना थी के प्रकरण में गरीब असहाय का लंबे समय से जेल में निरुद्ध बंदी अजीत पटेल पुत्र संतोष पटेल निवासी ग्राम बीड़र, थाना दुद्धी, जिला सोनभद्र के मामले में उसका कोई पैरोकार न होने पर अदालत ने प्राधिकरण को पत्र भेजकर बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कराने के लिए कहा था। जिसे संज्ञान लेकर सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ एलएडीसी काउंसिल को गरीब असहाय बंदी अजीत पटेल के मुकदमें की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया। जिसका नतीजा रहा कि काउंसिल द्वारा मुकदमें की प्रभावी पैरवी कर त्वरित विचारण कराया गया और अदालत ने अभियुक्त अजीत पटेल के विरुद्ध लगाए गए आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। जबकि कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने, भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान मारने की धमकी के साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य अदालतों से भी गरीब असहाय बंदियों की पैरवी के लिए प्राधिकरण के पास काउंसिल नियुक्त करने के लिए पत्र आ रहा है। जिसमें सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ एलएडीसी काउंसिल को पैरवी के लिए नियुक्त किया जा रहा है।जिसका बखूबी लाभ मिल रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य होने से गरीब असहाय बंदियों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम निश्चित तौर पर वरदान साबित हो रहा है। इसलिए निःशुल्क पैरवी के लिए गरीब असहाय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर लाभ ले सकते हैं।
