Sonbhadra News: सिटी म्युचुअल बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी की 28.10 लाख की संपत्ति कुर्क.
सोनभद्र के सिटी म्युचुअल बैंक धोखाधड़ी मामले में पिपरी पुलिस ने आरोपी भागीरथी मौर्य की 28.10 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क/जब्त की। न्यायालय के आदेश पर लोढ़ी क्षेत्र में स्थित आरसीसी भवन और बोरवेल के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, पूर्व की कार्रवाई सहित कुर्क/जब्त संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 1.59 करोड़ रुपये है।
sonbhadra
7:50 PM, Oct 9, 2026
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सिटी म्युचुअल बैंक धोखाधड़ी मामले में पिपरी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की।
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Story By: अनुज जायसवाल।
सोनभद्र।
सिटी म्युचुअल बैंक के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिपरी पुलिस ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपी भागीरथी मौर्य की लगभग 28.10 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क/जब्त की है। इससे पहले जुलाई में भी आरोपी की करीब 1.31 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों कार्रवाइयों में शामिल संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1.59 करोड़ रुपये है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मेविस टॉक और क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में 9 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया गया। पुलिस के मुताबिक, थाना पिपरी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 54/2025 से संबंधित आरोपी भागीरथी मौर्य पुत्र रमापति मौर्य निवासी मुहकोचवा राजपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद मीरजापुर, हाल निवासी पद्मिनी होटल के पास रेणुकूट, सोनभद्र की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के 21 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत मौजा लोढ़ी, परगना बड़हर, तहसील रॉबर्ट्सगंज स्थित आराजी संख्या 39, रकबा 190 वर्ग मीटर में निर्मित आरसीसी भवन और बोरवेल कुर्क/जब्त किए गए। इनकी अनुमानित कीमत 28,09,650 रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, इससे पहले 21 जुलाई 2026 को न्यायालय के आदेश पर आरोपी की करीब 1,31,25,276 रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई थी। इसमें मुर्धवा स्थित भूमि एवं मकान तथा मौजा कटौधी की संपत्ति शामिल थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सिटी म्युचुअल बैंक के नाम से कंपनी संचालित कर निवेशकों को अधिक लाभ और भारी मुनाफे का प्रलोभन दिया था। आरोप है कि निवेशकों से करोड़ों रुपये लेने के बाद निर्धारित अवधि पूरी होने पर उनकी धनराशि वापस नहीं की गई। विवेचना के दौरान कथित रूप से अपराध से अर्जित धन से अचल संपत्तियां खरीदने की बात सामने आई, जिसके बाद न्यायालय से कुर्की/जब्ती के आदेश प्राप्त किए गए। कार्रवाई में उपजिलाधिकारी न्यायिक दुद्धी मो. जफर, क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय, थानाध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव और चौकी प्रभारी रेनुकूट नवनीत चौरसिया सहित पुलिस टीम शामिल रही।
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