Sonbhadra News: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अनीश अंसारी को नोटिस, सरेंडर नहीं होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई, कराई गईं मुनादी
रॉबर्ट्सगंज थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी अनीश अंसारी 25 सितंबर 2025 तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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3:46 PM, Sep 4, 2025
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घर के मुख्य दरवाजे पर चिपकवाई की कार्रवाई करते उप निरीक्षक श्यामदेव यादव।
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Story By: चंदन कुमार, चोपन।
सोनभद्र।
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विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सोनभद्र की अदालत से 25 अगस्त 2025 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा आदेश जारी करने के बाद उप निरीक्षक श्यामदेव यादव ने आदेश की प्रति आरोपी के घर के मुख्य दरवाजे और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवाई के साथ ही नियमानुसार मुनादी भी कराई गई। थाना चोपन के प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया की दो टूक यदि आरोपी 25 सितंबर 2025 तक न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला मु0अ0सं0- 649/2025 धारा- 8/18/25/29/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है। बता दे कि सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी अनीश अंसारी पुत्र ननकू अंसारी, जो बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के क्योना शादीपुर गांव का रहने वाला है, 20 जून 2025 से फरार चल रहा है।



