Sonbhadra News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया.
थाना रायपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की तहरीर पर 5 मई 2026 को थाना रायपुर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आरोपी को रामपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।
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5:01 PM, May 24, 2026
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महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई, रायपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
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Story By: कन्हैया लाल यादव, रायपुर।
सोनभद्र।
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महिलाओं से संबंधित अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के तहत थाना रायपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, थाना रायपुर क्षेत्र की एक युवती ने 5 मई 2026 को थाना रायपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना रायपुर में मु.अ.सं. 77/2026 के तहत धारा 69, 351(2) एवं 352 बीएनएस में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल तथा क्षेत्राधिकारी सदर राज सोनकर के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में रविवार 24 मई 2026 को थाना रायपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अखिलेश कुमार यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ग्राम मझुई, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र को सुबह करीब 8:30 बजे रामपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक शमशेर यादव, हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र तथा आरक्षी सचिन कुमार शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
