Sonbhadra News: चोरी का सरिया सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार, प्रोजेक्ट मैनेजर ने दर्ज कराई थी शिकायत.
शक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सरिया भी बरामद किया है। कमल बिल्डर्स, शक्तिनगर में प्रोजेक्ट मैनेजर शिव कुमार वर्मा (52 वर्ष) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
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7:06 PM, Dec 28, 2025
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बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।
सोनभद्र।
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शक्तिनगर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सरिया भी बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) और क्षेत्राधिकारी पिपरी के कुशल निर्देशन में की गई। कमल बिल्डर्स, शक्तिनगर में प्रोजेक्ट मैनेजर शिव कुमार वर्मा (52 वर्ष) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिव कुमार वर्मा तमकुही रोड, सेवरही, कुशीनगर के निवासी हैं और वर्तमान में एनटीपीसी, शक्तिनगर में रहते हैं। उनकी लिखित तहरीर के आधार पर थाना शक्तिनगर में मु.अ.सं.–216/2025 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। 28 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर शक्तिनगर पुलिस ने पीडब्ल्यूडी मोड़ के पास से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान अंकित भारती (26 वर्ष) और रोहित भारती (22 वर्ष) के रूप में हुई है, दोनों निमियाटाड़ बस्ती, शक्तिनगर, सोनभद्र के निवासी हैं। गिरफ्तारी सुबह लगभग 07:05 बजे हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 चोरी के सरिया बरामद किए हैं। प्रत्येक सरिया 32 एमएम का है और उसकी लंबाई लगभग 6 मीटर है। बरामदगी के बाद मामले में धारा 317(2), 338, 336(3), 340(2), 3(2)5 बीएनएस की वृद्धि की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित भारती का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ थाना शक्तिनगर, सोनभद्र में पहले से कई मामले दर्ज हैं। इनमें मु.अ.सं.–42/2021 धारा 323, 504, 506 भा.द.वि.; मु.अ.सं.–143/2021 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 427, 452 भा.द.वि.; मु.अ.सं.–63/2022 धारा 323, 504, 506 भा.द.वि.; मु.अ.सं.–46/2023 धारा 379, 411, 413, 414 भा.द.वि.; मु.अ.सं.–47/2023 धारा 379, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि.; मु.अ.सं.–48/2023 धारा 379, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि.; मु.अ.सं.–121/2024 धारा 109, 115(2), 117(2), 133, 190, 191(2), 191(3), 351(2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट; मु.अ.सं.–147/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस; मु.अ.सं.–179/2025 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस और मु.अ.सं.–216/2025 धारा 303(2) बीएनएस शामिल हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष शक्तिनगर कमल नयन दूबे, उपनिरीक्षक रंजीत कुमार, उपनिरीक्षक दिनेश गौतम, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह, कांस्टेबल शैलेश कुमार और कांस्टेबल पंकज कुमार-I शामिल थे।



