क्राइम/न्यूज़/sonbhadra news two culprits sentenced to 10 years rigorous imprisonment case of causing serious injury to vishal patel with sticks

Sonbhadra News: दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, लाठी डंडे से विशाल पटेल को गम्भीर चोट पहुंचाने का मामला.

शाहगंज थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व विशाल पटेल को लाठी-डंडे से गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर साढ़े 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

sonbhadra

6:06 PM, Oct 18, 2025

Share:

Sonbhadra News: दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, लाठी डंडे से विशाल पटेल को गम्भीर चोट पहुंचाने का मामला.
logo

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया फैसला।

Daily ख़बरों के लिए फ़ॉलो करें

Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरों सोनभद्र।

करीब 2 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडे से विशाल पटेल को मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषियों आकाश पटेल व सतीश उर्फ गुड्डू को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर साढ़े 15 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विमलेश कुमार सिंह पुत्र रामबली सिंह निवासी दुगौलिया , थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र ने 18 नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष शाहगंज को दी तहरीर मे अवगत कराया था कि शाम 8 बजे उसका भतीजा विशाल पटेल पुत्र संजय सिंह कस्बा शाहगंज से घर जा रहा था कि पुरानी रंजिश के चलते मराची रोड शाहगंज पहुंचते ही लाठी डंडे से गाली देते हुए मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। लोगों के आने के बाद जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में आकाश पटेल पुत्र राजेंद्र पटेल व सतीश उर्फ गुड्डू पुत्र स्वर्गीय गंगा निवासीगण कस्बा शाहगंज, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 8 गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों आकाश पटेल व सतीश उर्फ गुड्डू को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर साढ़े 15 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।


headingicon

सम्बंधित खबर


headingicon

विज्ञापन


headingicon

लोकल न्यूज़

और देखे
headingicon

विज्ञापन

headingicon

विज्ञापन

Design and Developed by SpriteEra IT Solutions Pvt. Ltd.
© Copyright Purvanchal Bhaskar 2025. All rights reserved.