Sonbhadra News: मुकदमे की जांच में दो पक्ष भिड़े, पुलिस पूछताछ के दौरान मारपीट, शांति भंग पर दो गिरफ्तार.
बीजपुर के लीलाडेवा गांव में मुकदमे की विवेचना के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के समझाने के बावजूद दोनों पक्ष शांत नहीं हुए और मारपीट शुरू कर दी। शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पुलिस ने अनिल कुमार और छोटे को गिरफ्तार कर बीएनएसएस की धाराओं में कार्रवाई करते हुए दुद्धी न्यायालय भेज दिया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।
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7:39 PM, May 6, 2026
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पुलिस ने अनिल कुमार और छोटे को गिरफ्तार कर बीएनएसएस की धाराओं में कार्रवाई करते हुए दुद्धी न्यायालय भेज दिया।
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Story By: नीरज गुप्ता, बीजपुर।
सोनभद्र।
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जिले के बीजपुर थाना क्षेत्र के लीलाडेवा गांव में एक मुकदमे की जांच के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। यह घटना 6 मई 2026 को दोपहर करीब 12:40 बजे हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) और क्षेत्राधिकारी दुद्धी के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह बीजपुर की टीम लीलाडेवा गांव पहुंची थी। उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह और आरक्षी मनीष कुमार मुअसं 49/26 (धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस) से संबंधित मामले की विवेचना कर रहे थे और बयान दर्ज किए जा रहे थे। जांच के दौरान, मुकदमे के वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग आपस में बहस करने लगे। बहस जल्द ही गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे शांत होने को तैयार नहीं थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस ने दूसरे पक्ष के अनिल कुमार (पुत्र रामअधीन, उम्र 27 वर्ष) और छोटे (पुत्र रामअधीन, उम्र 23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लीलाडेवा गांव, बीजपुर थाना, सोनभद्र के निवासी हैं। उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170, 126 और 135 के तहत गिरफ्तार कर दुद्धी न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह और आरक्षी मनीष कुमार शामिल थे।
