Sonbhdra News: 10 हजार रुपये का इनामिया बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार.
कोन पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को विफल करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। यह घटना 14 जनवरी 2026 की रात को हुई, जब बदमाश महिला का भेष बनाकर हाईवे पर लूट की तैयारी में थे।
sonbhadra
9:28 PM, Jan 14, 2026
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बदमाश महिला का भेष बनाकर हाईवे पर वाहनों से लूट करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य था.
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Story By: विकास कुमार हलचल, ब्यूरो सोनभद्र।
सोनभद्र।
कोन पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को विफल करते हुए 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। यह घटना 14 जनवरी 2026 की रात को हुई, जब बदमाश महिला का भेष बनाकर हाईवे पर लूट की तैयारी में थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोन पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, कनहर नदी पुल के पास कोन-तिलगुडवा मुख्य मार्ग पर कुछ इनामी बदमाश महिला का भेष धारण कर रात में आने-जाने वाले वाहनों को रोककर लूटपाट करने की फिराक में थे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना कोन पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित की और सुबह करीब 05:10 बजे मौके पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखकर बदमाश जंगल की ओर भागने लगे।
सीओ अमित कुमार ने बताया खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह (उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी नौडिहा, थाना कोन, जनपद सोनभद्र) के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश कृष्णा उर्फ कृष्णदेव सिंह को गिरफ्तार कर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, 450 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
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इस संबंध में थाना कोन पर मु0अ0सं0- 09/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस फरार साथी की तलाश कर रही है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह चलाता था। यह गिरोह हाईवे और मुख्य मार्गों पर महिला का रूप धारण कर वाहनों को रुकवाता था। इसके बाद वाहन चालकों को प्रलोभन देकर जंगल या सुनसान स्थानों पर ले जाकर हथियारों के बल पर उनसे नकदी और अन्य कीमती सामान लूट लेता था।
अभियुक्त ने बताया कि लोक-लाज और बदनामी के डर से कई पीड़ित पुलिस में शिकायत नहीं करते थे। इसी का फायदा उठाकर उनका गिरोह लगातार वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह के सदस्य बारी-बारी से महिला का भेष धारण करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी खुलासा किया कि घटना के दौरान जंगल की ओर फरार हुआ अभियुक्त सोनू पुत्र सुरेंद्र उर्फ सुलेन्द्र उसका सगा मौसा है। सोनू रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र का निवासी है और वह भी इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 450 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
गिरफ्तार अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ चोपन और कोन थानों में हत्या के प्रयास (मु0अ0सं0- 299/2021 धारा 307, 399, 402, भा0द0वि0), आयुध अधिनियम (मु0अ0सं0- 304/2021 धारा 25/4), गिरोहबंद अधिनियम (मु0अ0सं0- 05/2022 धारा 3(1)) और एनडीपीएस एक्ट (मु0अ0सं0- 245/2024 धारा 20/8) सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र सुरेंद्र उर्फ सुलेन्द्र निवासी भिलाई बंधा घसिया बस्ती, रॉबर्ट्सगंज का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट (मु0अ0सं0- 02/2024 धारा 20/8), चोरी (मु0अ0सं0- 230/2020 धारा 379, 411 भा0द0वि0) और आर्म्स एक्ट (मु0अ0सं0- 09/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27) सहित कई मामले दर्ज हैं।



